Advertisement

उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

महासमुंद अनुविभाग में 13 नवम्बर तक और बागबाहरा अनुविभाग में 11 नवम्बर तक है समय...



महासमुंद : महासमुंद अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यायल कलेक्टर (खाद्य शाखा) के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण हेतु 12 अक्टूबर 2020 को 40 ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य दुकान के संचालन एजेंसी के लिए ईश्तहार

जारी किया गया था। जिसमें 17 ग्राम पंचायतों के लिए कुछ ही आवेदन प्राप्त हुए थे। शेष ग्राम पंचायतों के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

            उन्होंने बताया कि गठित दल के द्वारा विकासखण्ड महासमुंद के ग्राम पंचायत अमलोरचुहरीमरौदमालीडीहकौआझरखैरझिटीछपोराडीहबंदोरासिनोधातोरलामानपुरनवागांवबोड़राछिंदौलीचैंकबेड़ाबंबूरडीहरामखेड़ाअछोलीकुकराडीहकांपागोपालपुरबरबसपुरबेमचालोहारडीहपरसदा (ब)साराडीहमुढ़ेनाधनसुलीमोरधाबकमाखैरालभराखुर्दबोरियाझरकोसरंगीढांकजामपालीकोलपदरछिलपावनमुनगाशेर एवं नवगठित ग्राम पंचायत भावा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन हेतु छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् पंजीकृत वृहत्ताकार आदिमजातिबहुउद्देशीय सहकारी समितियोंप्राथमिक कृषि साख समितियोंवन सुरक्षा समितियोंमहिला स्व-सहायता समूहोंग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के ईच्छुक हैवे ग्राम पंचायत के लिए आवेदन 13 नवम्बर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालयमहासमुंद में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते है। महासमुंद विकासखण्ड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई एवं नए संचालन एजेंसी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

            इसी प्रकार बागबाहरा के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बताया कि बागबाहरा अनुविभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया हैं। इन ग्राम पंचायतो में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जिसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है।


            उन्होंने बताया कि नवीन ग्राम पंचायतों घोटियापानीपरकोमनर्रा में उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन हेतु समय सीमा में वृद्धि की गई है। इसके अलाावा ग्राम पंचायत सोनापुटी, घुंचापालीसिर्रीपठारीमुड़ासुनसुनियाहरनादादरजुनवानी कला तथा नगरीय निकाय बागबाहरा वार्ड नम्बर तीन एवं चारवार्ड नम्बर सात एवं आठ तथा वार्ड नम्बर तेरह एवं चैदह इन ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियोंप्राथमिक कृषि साख समितियोंवन सुरक्षा समितियोंमहिला स्व-सहायता समूहोंग्राम पंचायतोंअन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए ईच्छुक है। ऐसे समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजांे के साथ आमंत्रित किए गए हैं। ईच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन पत्र 11 नवम्बर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में कार्यालयीन अवधि में प्रस्तुत कर सकते है। इन ग्राम पंचायतों एवं नवीन ग्राम पंचायतों  में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ