• रात के अंधेरे में महिला को उसके झोपड़ी में अकेले पाकर महिला के साथ की जबरदस्ती...
• शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी इंदागांव पुलिस के हत्थे चढ़ा...
• इंदागांव थाना क्षेत्र के ग्राम आंवलाभाठा के ईंट भट्ठा में मजदूरी करने वाली महिला के साथ अनाचार के आरोप में गिरफ्तार...
• आरोपियों को भेजा गया जेल...
गरियाबंद : घटना थाना इंदगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम आंवलाभाठा का है जहां प्रार्थिया अपने पति एवं गांव के अन्य मजदूरों के साथ ईंटा भट्ठा में मजदूरी करने आई थी। घटना दिनांक 18.02.2022 को प्रार्थिया के पति अपने गांव के मड़ई मेला देखने गांव जाने की जानकारी होने व प्रार्थिया के उसके झोपड़ी में अकेले होने की जानकारी होने पर आरोपियों द्वारा दिनांक 18.02.2022 को रात्रि करीबन 10.00 से 11.00 बजे के बीच में उसके झोपड़ी में घूसकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। आरोपी विष्णु डहरिया द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया तथा उसके साथी आरोपी मिलाप रात्रे द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया व हाथ बांह पकड़ा गया जिसे पीड़िता द्वारा धक्का देकर व आवाज लगाने पर दोनों भाग गये। पीड़िता ने आरोपियों के द्वारा जान से मारने की धमकी देने व लोक लाज के डर भय से घटना के संबंध में किसी को नहीं बताई थी। दिनांक 28.03.2022 को
अपने पति व परिवार के अन्य सदस्यों को बताने पर पारिवारिक सलाह मशवरा बाद प्रार्थिया द्वारा चौकी बिन्द्रानवागढ़ थाना मैनपुर में आरोपियों के विरूद्ध लिखित शिकायत आवेदन पेंश की, जिस पर मामला थाना इंदागांव थाना क्षेत्र का होने से बिना नंबरी अपराध 0/2022 धारा 376(घ) दर्ज कर नंबरी अपराध हेतु थाना इंदागांव पेश करने पर थाना इंदागांव में नंबरी अपराध 10/2022 धारा 376(घ) पंजीबद्ध किया गया। जिला गरियाबंद पुलिस कप्तान जे.आर.ठाकुर के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर अनुज गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना इंदागांव प्रभारी उप निरीक्षक एस.आर.नेताम द्वारा टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के लिये पता तलाश में जुट गये, जहां आरोपियों को उनके निवास स्थान पर घेराबंदी कर पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपी विष्णु डहरिया द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार किया गया तथा उसके साथी आरोपी मिलाप रात्रे द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करना व हाथ बांह पकड़ना स्वीकार किया गया है। आरोपियों को दिनांक 30.03.2022 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी इंदागांव उप निरीक्षक एस.आर.नेताम, स.उ.नि. मोहन सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक 90 भूषण लाल बांधे, आर.क. 549 डोमारसिंग ध्रुव, आर.क. 755 गोपेश्वर मरावी, आर.क. 571 अरूण कोमर्रा, आर.क. 729 नारायण पटेल की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपियों के नाम और पता :
01. विष्णु डहरिया, पिता हरीराम डहरिया, उम्र 27, साकिन खम्हारीपारा, थाना मैनपुर
02. मिलाप रात्रे, पिता सीताराम रात्रे, उम्र 50 वर्ष, साकिन खम्हारीपारा, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद
गिरफ्तारी दिनांक व समय :
30.03.2022 के कमशः 16.00, 16.10 बजे ।
संवाददाता : टेलू राम कश्यप
मो.नं. : 77228 88081


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