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मोटर कैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते हैं जमा...

महासमुंद : जिला परिवहन अधिकारी सह सहायक सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार महासमुंद के आर.के.ध्रुव ने बताया कि क्षेेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर संलकल्प के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87(1)(सी) के अधीन मोटर कैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रत्योजित किया गया है। इस संबंध में मोटर कैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद में जमा कर सकते हैं।

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