वधुओं को मिलेंगे 21 हजार रूपये के चेक...
अन्य समानों सहित 50 हजार रूपये की सहायता...
प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत कन्या विवाह समारोह में शामिल हो नवविवाहितों को देंगे आशीर्वाद...
जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने यह भी बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 21 जून तक संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर पंजीयन करा सकते है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 23 जून 2023 तक 18 वर्ष एवं लड़के का उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही लड़की छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाह पंजीयन के लिए लड़के-लड़की की शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं माता-पिता की सहमति भी अनिवार्य होगी। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप प्रदान करने के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से रूपए भी दिए जाते हैं। योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अलावा महिला बाल विकास विभाग से भी इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह का लाभ आदिम जाति विकास विभाग से दिया जाता है।
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