गरियाबंद : जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने जनपद पंचायत मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मैनपुरकला में पदस्थ तत्कालीन सचिव श्रीमती डोमेश्वरी महिलांगे के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय जांच की कार्यवाही गई है। विभागीय जांच प्रतिवेदन अनुसार डोमेश्वरी महिलांगे द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का संपादन समयावधि में नहीं किया गया है। सचिव के द्वारा 10 लाख 63 हजार रुपए के 16 कार्यो की राशि का आहरण किया जाकर कार्य नहीं कराया गया। इनके द्वारा 13 वें वित्त एवं 14 वें वित्त योजना के कार्यों के दस्तावेज संधारण नहीं किया जाना पाया गया। उक्त कृत्यों के लिए डोमेश्वरी महिलांगे ग्राम पंचायत सचिव का 02 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 में निहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत अनियमितता की गई राशि 10 लाख 63 हजार रूपये की वसूली संबंधित सरपंच/सचिव से किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर को निर्देशित किया गया है। यह जानकारी उप संचालक पंचायत ने दी है।
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