गरियाबंद : कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश के परिपालन एवं उप संचालक कृषि फागूराम कश्यप के मार्गदर्शन में बुधवार 25 अगस्त को कृषि विभाग के जांच दल द्वारा विकासखण्ड- छुरा एवं गरियाबंद के विभिन्न खाद संस्थानों की जांच की गई। जांच दल में सहायक संचालक कृषि एवं खाद निरक्षक अधिकारी नरसिंह ध्रुव एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार मेम सिंग कंवर, हितेश ठाकुर शामिल थे। टीम द्वारा छुरा के बलराम कृषि केन्द्र में जांच के दौरान खाद स्टॉक मिलान में अनिमियता पाई गई। उर्वरक अधिनियम की तहत आगामी आदेश तक खाद विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छुरा के ही अमर खाद भण्डार में जांच दौरान प्रिंसिपल सर्टिफिकेट समावेशित किये बिना दवाई का विक्रय मूल्य सूची, स्टाक रजिस्टर और बिल बुक का मिलान न होने के कारण अगर खाद भण्डार को आगामी आदेश तक उर्वरक एवं दवाई क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करते हुए सील कर दिया गया है। इसी प्रकार गरियाबंद के सड़क परसुली में स्थित गजेन्द्र सिन्हा विक्रय केन्द्र में जांच टीम के समक्ष किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उर्वरक वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण गजेन्द्र सिन्हा विक्रय केन्द्र सड़क परसुली में कार्यवाही करते हुए स्टॉक में मौजूद यूरिया 111 बोरी एवं कीटनाशक दवाईयों को जप्त कर आगमी आदेश तक विक्रय हेतु प्रतिबंध लगाते हुये जब्त की गई। सामग्री गजेन्द्र सिन्हा विक्रय केन्द्र के संचालक को सुपूर्द कर प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है।
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