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उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न कम पाए जाने पर वसूली...

दुकान संचालकों को सात दिवस में राशि जमा करने के निर्देश...
महासमुंद :
 जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों का माह सितम्बर 2022 के बचत खाद्यान्न का सत्यापन कराए जाने पर 12 दुकानों में खाद्यान्न की कमी पायी गयी है। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर के निर्देश पर सत्यापन में कम पाए गए खाद्यान्न की वसूली की जा रही है। वर्तमान में 03 दुकान के संचालकों द्वारा शत-प्रतिशत खाद्यान्न तथा 02 दुकान के संचालकों द्वारा आंशिक खाद्यान्न जमा किया जा चुका है। शेष 07 दुकानों के संचालकों के द्वारा खाद्यान्न जमा नहीं किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1969 की धारा 146 के अधीन आर.आर.सी. जारी कर खाद्यान्न की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
तत्संबंध में खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि न्यायालय, तहसीलदार सरायपाली के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तोरेसिंहा के विक्रेता सिरीष बरिहा से उचित मूल्य की दुकान, जटाकन्हार में खाद्यान्न की कमी की राशि 2 लाख 30 हजार 485 रूपए एवं उचित मूल्य की दुकान, अन्तर्ला में खाद्यान्न की कमी की राशि 2 लाख 22 हजार 267 रूपए, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, केना के पूर्व विक्रेता दिलीप कुमार साहू से उचित मूल्य की दुकान, खैरझिटकी में खाद्यान्न की कमी की राशि 1 लाख 85 हजार 608 रूपए एवं उचित मूल्य की दुकान, केना में खाद्यान्न की कमी की राशि 2 लाख 35 हजार 65 रूपए तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बेलमुण्डी के पूर्व विक्रेता वेणुधर प्रधान से उचित मूल्य की दुकान, सल्डीह में खाद्यान्न की कमी की राशि 3 लाख 69 हजार 124 रूपए एवं उचित मूल्य की दुकान कोदोगुड़ा में खाद्यान्न की कमी की राशि 4 लाख 51 हजार 161 रूपए की वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी कर सात दिवस में राशि जमा करने के निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार न्यायालय, तहसीलदार, बसना के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, बसना के समिति प्रबंधक तथा समिति के विक्रेता नरेन्द्र यादव को उचित मूल्य की दुकान, कुडेकेल में खाद्यान्न की कमी की राशि 4 लाख 91 हजार 470 रुपए की वसूली के लिये आर.आर.सी. जारी कर सात दिवस में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्तानुसार व्यक्तियों के द्वारा समयावधि में वसूली योग्य राशि जमा नहीं किये जाने पर नियमानुसार चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बसना के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समित बसना द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान, बसना क्रमांक 01 तथा ग्राम पंचायत सुखापाली द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान सुखापाली के सत्यापन में कम पाए गए खाद्यान्न के लिये रिकव्हरी आदेश जारी कर खाद्यान्न की आंशिक वसूली की गयी है तथा दुकान के संचालकों को नोटिस जारी कर शेष खाद्यान्न तत्काल जमा करने का निर्देश दिया गया है। इन दुकान संचालकों द्वारा समयावधि में शेष खाद्यान्न जमा नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध भी आर आर सी जारी कर खाद्यान्न की राशि वसूल की जावेगी।

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