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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर चुनाव कार्यक्रम, नाम निर्देशन प्रक्रिया के संबंध में दी जानकारी...

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अवधि 21 से 30 अक्टूबर तक...

सबेरे 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अवकाश दिवस को छोड़कर प्राप्त कर सकते है नाम निर्देशन पत्र...

महासमुंद :
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने कलेक्ट्रेट के महानदी सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक लेकर चुनाव कार्यक्रम, नाम निर्देशन प्रक्रिया, सभा-रैली, वाहन अनुमति, आचार संहिता, रूट चार्ट, व्यय लेखा, निर्वाचक नामावली, ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रथम रेण्डमाईजेशन आदि के संबंध में जानकारी दी। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दाऊलाल चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी के येतराम साहू व अशवंत तुषार साहू उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में निर्वाचन होना है। जिला महासमुंद में द्वितीय चरण में चुनाव होना है। इसके लिए नाम निर्देशन प्रारंभ होने की तिथि 21 अक्टूबर, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नाम निर्देशन की संवीक्षा तिथि 31 अक्टूबर, अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर, मतदान की तिथि 17 नवंबर और मतगणना की तिथि 3 दिसंबर निर्धारित है। नाम निर्देशन के तहत जानकारी दी गई कि शासकीय अवकाश एवं द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को शासकीय अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं होगा। उन्होंने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारीकियों के संबंध में अवगत कराया। साथ ही बताया कि नॉमिनेशन सुबह 11ः00 बजे से दोपहर 03ः00 बजे तक लिया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में दाखिल हो सकते है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 हजार रुपए अमानत राशि तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पांच हजार रुपए अमानत राशि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों-अभ्यर्थियों को प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सभा, रैली आयोजन करने तथा वाहनों का उपयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों, कॉलेजों एवं निजी स्थलों पर सभा की अनुमति संबंधित संस्था प्रमुख एवं स्थल स्वामी की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जा सकेगी। सभा, रैली तथा वाहन की अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 48 घंटे पहले कर सकते है। अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी निर्भय साहू, रिटर्निंग ऑफिसर महासमुंद उमेश साहू उपस्थित थे।

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