राज्य शासन के निर्णय का जिक्र...
मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति सम्बन्धी पत्र में आयोग द्वारा राज्य शासन के निर्णय का जिक्र किया गया है जिसमे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय डी के भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 309/2000/ सा प्र वि रायपुर दिनांक 02/12/2000 के अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय कार्यलयों एवं संस्थानों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारम्भ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यलय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाने की आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश प्रतिवर्ष रमजान माह में लागू रहने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किया गया है। इस आदेश के परिपालन में सभी कलेक्टरों को अनुमति प्रदान करने कहा गया है।
यह आदेश केवल मुस्लिम कर्मचारियों के लिए लागु...
कार्यालय समय से एक घंटे पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति केवल मुस्लिम कर्मचारियों के लिए है। यदि कलेक्टर द्वारा अनुमति प्रदान किया जाता है तो यह केवल मुस्लिम कर्मचारियों पर ही लागू होगा अन्य कर्मचारियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।
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